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एनडीपीएस अधिनियम: नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम

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नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट   Dan नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट या एनडीपीएस अधिनियम 1985 , नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को संसद द्वारा 1985 में पारित किया गया था ताकि इससे संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद-बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है, उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक

कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश और नियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और पढ़ें सरकार द्वारा निर्दिष्ट नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक नारकोटिक ड्रग्स वे हैं जो नींद को प्रेरित करते हैं, जबकि साइकोट्रोपिक पदार्थ वे हैं जो मन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं

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